प्रिंसिपल के तबादले पर हाई कोर्ट सख्त लगाई रोक

जयपुर / डॉ. चेतन ठठेरा स्वतंत्र पत्रकार । हाई कोर्ट ने एक महिला प्रिंसिपल के तबादले पर रोक लगाते हुए प्रमुख शासन सचिव शिक्षा एवं शिक्षा निदेशक माध्यमिक को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।
मामला राजस्थान के सीकर जिले के खुड गांव में स्थित श्री कल्याण सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है इस विद्यालय में कार्यालय प्रिंसिपल सुमन कथा बदला चुरू जिले में कर दिया गया था इसको लेकर प्रिंसिपल सुमन कानून का सहारा लिया और हाई कोर्ट में याचिका दायर की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में रोक लगा दी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि मध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने 22 सितंबर 2025 को आदेश जारी कर प्रार्थियां का ख़ुड सीकर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूनरास जिला चूरू में तबादला कर दिया है। विभाग ने उक्त तबादला आदेश विभागीय नीति की अवहेलना में जारी किया था। प्रार्थियां ने 22 सितंबर के तबादला आदेश के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील दायर की। अधिकरण ने प्रार्थियां की अपील का निस्तारण कर विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
इसके पश्चात प्रार्थियां ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और ट्रांसफर आदेश को अपास्त करने की गुहार लगाई। उच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर को आदेश जारी कर प्रार्थिया को विभाग के समक्ष विभागीय दिशा निर्देशों के तहत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और अभ्यावेदन निस्तारण तक ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी गई। उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में प्रार्थियां ने विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और आसपास में रिक्त पदों वाली स्कूलों में पदस्थापित करने के लिए निवेदन किया गया लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने 3 फरवरी 2026 को आदेश जारी कर प्रार्थियां का अभ्यावेदन खारिज कर दिया गया।
अभ्यावेदन खारिज किए जाने के आदेश से व्यथित होकर प्रार्थियां ने दोबारा से अधिकरण में अपील दायर की। अधिकरण ने फिर से अपील खारिज कर दी और इसके पश्चात प्रार्थियां ने उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की और स्थानांतरण आदेश दिनांक 22 सितंबर 2025 एवं अभ्यावेदन खारिज किए जाने के आदेश दिनांक 2 फरवरी 2026 को अपास्त करने की गुहार लगाई और याचिका में कहा गया कि विभाग ने प्रार्थियां के अभ्यावेदन का निस्तारण नियम विरुद्ध किया है।
जबकिं वह विधवा महिला कार्मिक है लिहाजा स्थानांतरण आदेश एवं अभ्यावेदन खारिज किए जाने के आदेश पर रोक लगाई जाए। इस पर उच्च न्यायालय ने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाकर प्रार्थियां को राहत दी है और प्रार्थियां को वर्तमान स्थान पर कार्यरत रखने के आदेश दिए है। टाटा हाईकोर्ट में प्रमुख शासन सचिव शिक्षा विभाग को शिक्षा निदेशक माध्यमिक को नोटिस जारी का जवाब मांगा है।
