कलेक्टर संधू ने एडीपीसी श्रीमती शर्मा को थमाया नोटिस ,चिन्हित जर्जर विद्यालयों को ध्वस्त एवं मरम्मत का मामला

जयपुर।भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत संधू ने अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा एडीपीसी डॉ. कल्पना शर्मा को राजकाज के प्रति शिथिलता, घोर लापरवाही और उदासीनता को लेकर कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।
जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने जारी किए कारण बताओं नोटिस में उल्लेख किया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 8 जुलाई 2026 को शाम को 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में जर्जर विद्यालय भवनों के जमीनदोज तथा मरमत एवं नवीन निर्माण और अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण के संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए थे।
भीलवाड़ा में कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी द्वारा जर्जर घोषित विद्यालय की संख्या कुल 116 है उनमें प्रारंभिक शिक्षा के 99 विद्यालय और माध्यमिक शिक्षा के 17 विद्यालय जमीदोज किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी इनमें से अभी तक प्रारंभिक शिक्षा के 56 और माध्यमिक शिक्षा के 10 विद्यालय ही जमीनदोज किए गए हैं। जारी स्वीकृति में से प्रारंभिक शिक्षा के 43 और माध्यमिक शिक्षा के 7 विद्यालय भवन अभी जमीदोज होना बाकी है।
इसी प्रकार मरम्मत वाले विद्यालय भवन की संख्या 204 है जिनकी अनुमानित राशि 204म्करोड़ रुपए राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए भेजी हुई है। मरम्मत किया जा रहे विद्यालय भवनों की सूचना में भीलवाड़ा में 89 है जिनकी कुल अनुमानित राशि 539.22 लाख तथा 89 कार्य मरम्मत प्रगति पर हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में एडीपीसी डॉ. शर्मा पर आरोपित किया गया कि मुख्य सचिव द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के पश्चात भी आप द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।
पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग के अभाव में चिन्हित जर्जर विद्यालयों को ध्वस्त करना एवं मरम्मत नहीं किया गया। इस प्रकार आपका यह कृत्य अपने पदीय कर्तव्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन नहीं किया जाकर राजकाज के प्रति शिथिलता एवं लापरवाही बरती गई जो कि आपका पदीय कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का घोतक है। क्यों न आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस संबंध में कलक्टर ने डॉ. शर्मा से नोटिस का तीन दिवस में जवाब पेश करें अन्यथा आपके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई की जाएगी।
नहीं मिला जवाब
इस नोटिस के संबंध में एडीपीसी डॉ. कल्पना शर्मा से उनका पक्ष जानने के लिए दोपहर बाद 4:34 पर उनके मोबाइल पर फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया और नहीं वापस कोई रिप्लाई दिया।
पूर्व में भी कलेक्टर ने चार्जशीट देकर दोषी करार दिया था
विदित है कि पूर्व में भी जिला कलेक्टर जसवंत संधू द्वारा फरवरी 2026 में एडीपीसी डॉ. शर्मा को 17 सीसीए में चार्जशीट जारी कर उसमें दोषी करार देते हुए दो असचय वेतन वृद्धि रोकी गई है।
