ट्रेन में ज्यादा सामान ले जा रहे हैं तो रुकिए,कहीं आपके लिए‌ यह….

भारतीय रेलवे ने यात्रियों को की एडवाइजरी जारी
ट्रेन में ज्यादा सामान ले जा रहे हैं तो रुकिए,कहीं आपके लिए‌ यह….

जयपुर / डॉ. चेतन ठठेरा । आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और अपने साथ अधिक मात्रा में लगेज या सामान ले जा रहे हैं तो रुकिए और यह खबर पढ़िए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। ‌ अधिक लगेज और सामान आपके लिए भारी पड़ सकता है।

6 गुना जुर्माना लग सकता है

रेलवे सूत्रों के अनुसार ट्रेन की विभिन्न श्रेणियों में यात्री को अपने साथ ले जाए जाने वाली सामान की लिमिट फिक्स (सीमा निर्धारित)है और इससे अधिक वजन के सामान के साथ यात्रा के दौरान यदि जांच के दौरान किसी यात्री के पास निःशुल्क सीमा से अधिक और बिना बुक किया हुआ सामान मिलता है तो‌ अतिरिक्त वजन पर लगेज दर का छह गुना तक शुल्क लिया जा सकता है।

यदि अतिरिक्त सामान केवल मार्जिनल अलाउंस के भीतर है तो उस पर लगेज दर का 1.5 गुना शुल्क देय होगा। अधिकतम अनुमत सीमा से अधिक सामान यात्री डिब्बे में ले जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे सामान को यात्रा शुरू होने से पहले लगेज कार्यालय में बुक कराकर ब्रेक वैन से भेजना होगा।

बताया जाता है कि निर्धारित आकार से बड़े ट्रंक, बॉक्स और सूटकेस भी यात्री डिब्बे में ले जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वह स्थान घेरते हैं जिससे यात्रियों को चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है।

यह है ‌ एडवाइजरी

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि अतिरिक्त सामान होने पर यात्रा शुरू होने से पहले स्टेशन स्थित लगेज कार्यालय में बुकिंग कराएं तथा लगेज टिकट को अपने यात्रा टिकट से संबद्ध कराएं। इससे यात्रा के दौरान अनावश्यक परेशानी व जांच के दौरान होने वाली असुविधा और जुर्माने से बचा जा सकता है।‌

 

इनकी बुकिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित

 

ट्रेन में सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक,ज्वलनशील पदार्थ,भरे अथवा खाली गैस सिलेंडर,मृत पक्षी तथा अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की बुकिंग और ढुलाई भी प्रतिबंधित है।

 

कमर्शियल आइटम साथ ले जाना है मना

 

बड़े ट्रंक,व्यापारिक अथवा व्यावसायिक सामान और बोरियां या कार्टन को यात्री बर्थ पर ले जाना सख्त मना है। इन्हें ब्रेक वैन (लगेज वैन) में बुक कराना अनिवार्य है।

 

यात्रा श्रेणीवार सामान की सीमा निर्धारित

 

एसी प्रथम श्रेणी-70 किग्रा निःशुल्क

एसी द्वितीय टियर/प्रथम श्रेणी- 50 किग्रा निःशुल्क

एसी तृतीय टियर/एसी चेयर कार- 40 किग्रा निःशुल्क

स्लीपर श्रेणी: 40 किग्रा निःशुल्क

द्वितीय श्रेणी: 35 किग्रा निःशुल्क

लगेज नियम एमएसटी (मासिक सीजन टिकट) धारकों पर भी लागू होते हैं। एमएसटी होने से सामान ले जाने की सीमा में कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिलती।

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