शिक्षक ने मांगा दहेज, निदेशक ने किया सस्पेंड

जयपुर /डॉ. चेतन ठठेरा स्वतंत्र पत्रकार । शिक्षा विभाग में व्याख्याता के पद पर एक शिक्षक को अपनी पत्नी और ससुराल वालों से दहेज की मांग करना उस समय भारी पड़ गया जब शिकायत पर विभाग ने कराई गई जांच में दोषी पाए जाने पर निलंबित कर विभागीय जांच प्रारंभ कर दी है। बताया जाता है कि व्याख्याता के खिलाफ कोर्ट में भी दहेज प्रताडना का मामला विचाराधीन है।
शिक्षा निदेशक माध्यमिक मुख्यालय निदेशालय बीकानेर सीताराम जाट ने जारी किए आदेश के अनुसार झालावाड़ जिले के भवानी मंडी ब्लॉक के बनी गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित दीपक कुमार शर्मा ने इस विद्यालय में प्रथम नियुक्ति के तौर पर 2 मार्च 2024 को कार्यभार संभाला था और कार्यभार ग्रहण करते समय 1 मार्च 2024 को दिए गए शपथ पत्र में स्वयं का विवाह वंदना शर्मा के साथ 3 मई 2023 को संपन्न होना बताया था एवं शपथ पत्र में विवाह में किसी प्रकार का दहेज नहीं लिए जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था।
निदेशक ने निलंबन के आदेश में बताया कि दीपक शर्मा की पत्नी श्रीमती वंदना शर्मा ने सवाई माधोपुर जिले के कुणडेरा थाने में 10 जुलाई 2025 को दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था जिसकी एफआईआर संख्या 0150 है और यह मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। इस दहेज प्रताड़ना के आरोप और दर्ज एफआईआर के मामले में विभाग को शिकायत मिली थी इसकी प्राथमिक जांच कराई गई जिसमें प्रथम दृष्टया दहेज प्राप्त करना पाया गया। इस पर व्याख्याता दीपक कुमार शर्मा के खिलाफ विभागीय जांच प्रारंभ करते हुए राजस्थान सैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियम एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित अर्थात सस्पेंड किया जाकर निलंबन काल के दौरान मुख्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा चुरू कर दिया गया है।
